National Pension System: रिटायरमेंट के बाद वित्तीय आजादी के लिए एनपीएस में करें निवेश, ये हैं फायदे

 

National Pension System: रिटायरमेंट के बाद वित्तीय आजादी के लिए एनपीएस में करें निवेश, ये हैं फायदे


नई दिल्ली, बिजनेज डेस्क। देश आज आजादी की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का अपना एक अलग ही महत्व है। यह हमें खुलकर आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने का मौका देती है। वित्तीय आजादी का भी अपना एक अलग ही मजा है। कमाने की उम्र में व्यक्ति अच्छी जगह निवेश करे, तो वह रिटायरमेंट के बाद वित्तीय आजादी का असल आनंद उठा सकता है। अगले साल देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाएगा और हम आजाद भारत के 75 वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। ऐसे में हमें रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय आजादी के लिए अवश्य ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए। 

व्यक्ति जितनी कम उम्र में निवेश करना शुरू करेगा, वह उतना ही बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार कर पाएगा। रिटायरमेंट फंड के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)काफी लोकप्रिय योजना है। आइए जानते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और यह कैसे काम करता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। देश के करीब सभी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर इस स्कीम के तहत खाता खुलवाया जा सकता है। 

एनपीएस म्युचुअल फंड की तरह ही मैनेज होता है। इसके चलते इस निवेश विकल्प से काफी अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। एनपीएस सरकारी और निजी दोनों सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है। एनपीएस में निवेशक को अपनी जॉब के दौरान प्रति माह कुछ राशि जमा करानी होती है। निवेशक रिटायरमेंट के बाद तैयार हुए फंड से एक हिस्सा निकाल सकते हैं और शेष रकम से नियमित आय के लिए एनुइटी ले सकते हैं।

एनपीएस तीन तरह से निवेश होता है। पहला इक्विटी, दूसरा कॉरपोरेट बॉन्ड और तीसरा गवर्नमेंट सिक्युरिटीज। यहां निवेशक को अपना निवेश निर्धारित करने के लिए दो विकल्प मिलते हैं। पहला एसेट अलोकेशन और दूसरा ऑटो च्वाइस। ऑटो च्वाइस में शुरुआत में इक्विटी में 50 फीसद हिस्सा जाता है और यह समय के साथ कम होता जाता है। वहीं, एसेट अलोकेशन में निवेशक 75 फीसद तक इक्विटी में निवेश कर सकता है।

इस योजना के अंदर कुछ विशेष परिस्थितियों में प्री-मैच्योर निकासी की जा सकती है। योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने, घर खरीदने या बनाने, शादी, बच्चों की पढ़ाई व लिस्टेड बीमारी आदि के लिए ही प्री-मैच्योर निकासी कर सकते हैं। प्री मैच्योर निकासी 5-5 साल के अंतर में केवल तीन बार ही की जा सकती है। एनपीएस खाता खुलने के तीन साल बाद जितना फंड जमा हुआ है, उसमें से कंपनी के फंड के अलावा राशि के 25 फीसद की निकासी निवेशक कर सकता है। 

नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension Scheme) की पहुंच को बढ़ाने के लिए पीएफआरडीए ओटीपी के जरिए एनपीएस अकाउंट खुलवाने की सुविधा भी ग्राहकों को दी है। इस प्रक्रिया में, बैंकों के वे ग्राहक  (पीओपी के रूप में पंजीकृत), जो अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से NPS खाता खोलना चाहते हैं, वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। पीएफआरडीए ई-हस्ताक्षर के माध्यम से पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने की सुविधा भी दे रहा है।

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